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राज्यसभा में पास हुआ मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019

Rajya Sabha passes Motor Vehicles (Amendment) Bill 2019


राज्यसभा में 31 जुलाई 2019 को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019 पास हो गया है यह विधेयक पहले ही 23 जुलाई को लोकसभा में पास हो चुका है सड़क हादसों को रोकने हेतु नए संशोधित बिल में कई नए प्रावधान किए गए हैं। इस बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और ज्यादा कड़ा किया गया है नए बिल के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है इस बिल में शराब पी कर वाहनों चलाने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान रखे गए हैं। मोटर वाहन विधेयक सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मोटर वाहन विधेयक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा


मोटर वाहन (संशोधन) से संबंधित मुख्य बिंदु

इस संशोधित विधेयक के अनुसार, तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है

 ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन पर बात करने पर जुर्माना 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये देना पड़ेगा

 नए नियम के अनुसार यदि सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 2.5 लाख की मुआवजा दिया जाएगा

 गाड़ी बिना लाइसेंस के चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है

 सड़क दुर्घटना में किसी को गंभीर रूप से घायल करने पर न्यूनतम मुआवजा 12,500 से बढ़कर अब 50,000 होगा

 नए बिल के तहत सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है

 नए विधेयक के तहत अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माता-पिता तथा गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा इस विधेयक के तहत गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा

 शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है

 गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चलाने पर जुर्माना 1000 रु से बढ़ाकर 2000 रु कर दिया गया है

 नए बिल के तहत सड़क दुर्घटना में अगर किसी की भी मौत होती है तो न्यूनतम मुआवज़ा 25 हजार से बढ़ाकर अब दो लाख रुपए कर दिया गया है

 नए बिल के तहत खतरनाक ड्राइविंग हेतु जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है

 विधेयक के तहत गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग, ट्रैफिक लाइट जंप करना और गलत दिशा में गाड़ी चलाने को 'खतरनाक ड्राइविंग' की कैटेगरी में रखा जाएगा।